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एनएच 74 घोटाले की जांच पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने एनएच 74 में भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तिथि 28 अक्टूबर नियत की है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 05 Oct 2017 06:33 PM (IST)Updated: Thu, 05 Oct 2017 08:52 PM (IST)
एनएच 74 घोटाले की जांच पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब
एनएच 74 घोटाले की जांच पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआइ से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि राज्य सरकार की संस्तुति के बाद सीबीआइ द्वारा जांच करने की दिशा में क्या प्रगति है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर नियत की है।

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ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर निवासी राम नारायण ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया, उसे अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि भूमि दर्शाया गया, जबकि भूमि 2010-11 से ही व्यावसायिक रूप में दर्ज है। 

पिछले साल कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर सैंथिल पांडियन ने इसकी जांच की, जिसमें करोड़ों की घोटाले की पुष्टि हुई। इस मामले में तमाम प्रशासनिक अधिकारी जांच के दायरे में हैं। मौजूदा सरकार द्वारा मामले की सीबीआइ जांच की संस्तुति की गई थी।

 गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआइ के अधिवक्ता से सरकार की सीबीआइ जांच की संस्तुति पर क्या निर्णय लिया, इसकी रिपोर्ट 28 अक्टूबर तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया।

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