एनएच-74 मुआवजा घोटाला : बिल्डर प्रिया शर्मा ने जिला कोर्ट में किया सरेंडर
हाई कोर्ट से शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि पूरी होने के बाद एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा ने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है!
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट से शॉर्ट टर्म जमानत की अवधि पूरी होने के बाद एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा ने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से कोर्ट ने प्रिया को तीन जनवरी तक हल्द्वानी जेल भेज दिया। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद शनिवार को प्रिया शर्मा अधिवक्ता पीसी जोशी के साथ जिला कोर्ट पहुंचीं और प्रभारी जिला जज विनोद कुमार की कोर्ट में सरेंडर अर्जी लगाई। वहीं इसी मामले में जेल में बंद आरोपित सुधीर चावला की भी कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि अब तीन जनवरी को प्रिया और सुधीर के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए जाएंगे, जिसके बाद गवाही शुरू होगी। उधर, एनएच मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित ऊधमसिंह नगर के पूर्व जिलाधिकारी आइएएस पंकज कुमार पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत : एनएच मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित बिल्डर प्रिया शर्मा ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली तिथि अगले सप्ताह बुधवार नियत की है। यहां बता दें कि एनएच घोटाला मामले में जेल में बंद आधा दर्जन आरोपितों को अब तक हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्य आरोपित निलंबित पीसीएस डीपी सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई भी अगले सप्ताह होगी।
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