मुख्य आरोपित डीपी सिंह मामले में सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपित ऊधमसिंह नगर नगर के निलंबित पूर्व एसएलओ डीपी सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सरकार से जवाब मांगा है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपित ऊधमसिंह नगर नगर के निलंबित पूर्व एसएलओ डीपी सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दो अप्रैल नियत की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद डीपी सिंह को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है।पिछले साल दस मार्च को ऊधमसिंह नगर जिले के एडीएम वित्त प्रताप सिंह शाह द्वारा पंतनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें फर्जीवाड़ा कर मुआवजा की रकम डकारने तथा सरकारी नियमों को ताक पर रखने का उल्लेख किया गया था।
इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एसआइटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलने के बाद डीपी सिंह एसआइटी के हत्थे चढ़ा। पिछले दिनों एसआइटी द्वारा डीपी सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट नैनीताल में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। इधर निचली कोर्ट से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद डीपी सिंह द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर इसी घोटाले में जेल में बंद एसडीएम भगत सिंह फोनियां द्वारा भी जमानत के लिए याचिका दायर की है। फोनियां पर एसडीएम जसपुर-काशीपुर पद पर रहते हुए बेक डेट में जमीनों में 143 की कार्रवाई कर फर्जीवाड़ा करने के साथ ही राजस्व को नुकसान पहुंचाया।
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