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जीएसटी में 50 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले प्रोफेसनल्‍स के लिए नई कंपोजीशन स्‍कीम

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 50 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले इंटीरियर डेकोरेटर आर्किटेक्ट सीए जैसे प्रोफेशनल्स के लिए नई कंपोजिशन स्कीम लागू की गई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 29 Apr 2019 12:59 PM (IST)Updated: Mon, 29 Apr 2019 12:59 PM (IST)
जीएसटी में 50 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले प्रोफेसनल्‍स के लिए नई कंपोजीशन स्‍कीम
जीएसटी में 50 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले प्रोफेसनल्‍स के लिए नई कंपोजीशन स्‍कीम

हल्द्वानी, गणेश पांडे : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 50 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, सीए जैसे प्रोफेशनल्स के लिए नई कंपोजिशन स्कीम लागू की गई है। इसके लिए करदाता से जल्द आवेदन करने को क गहाया है।

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कंपोजिशन स्कीम अब तक केवल वस्तुओं का कारोबार करने वालों के लिए होती थी। टर्नओवर में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का हिस्सा सेवाओं से होने पर भी यह स्कीम ले सकते थे। स्कीम का कुल टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये रखा गया था। हालांकि स्कीम में कई सर्विस प्रोवाइडर बाहर हो रहे थे। इसमें वह लोग शामिल थे जो वस्तु बेचने के साथ ही सेवा प्रदाता के रूप में भी बड़ा कारोबार करते हैं। जिसे देखते हुए नई कंपोजिशन स्कीम लागू की गई है। इसके तहत किसी सीए या टिकट बुकिंग करने वाले एजेंट, घरों में प्लंबर, एसी मेंटीनेंस आदि तरह की सेवाएं देने वालों का सालाना सेवा टर्नओवर 50 लाख रुपये तक है तो वह कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आ सकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि नई कंपोजिशन स्कीम के लिए सीएमपी-02 फॉर्म में आवेदन करना होगा। करदाता को बीते टर्नओवर की जानकारी देनी होगी।

यह नहीं कर सकते आवेदन

एल्कोहल व पेट्रोलियम उत्पाद कारोबारी तथा कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स नई कंपोजिशन योजना के लिए अयोग्य होंगे। ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यवसाय करने वाला व जिन पर धारा 52 के तहत टीसीएस की पात्रता आती हो, वह भी योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। 

ग्राहक से टैक्स नहीं ले सकेंगे डीलर्स

कर सलाहकार सुमित गुप्ता का कहना है कि नई स्कीम में आने वाले व्यवसायी न तो टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे और न उनको उनके द्वारा प्राप्त किए माल या सेवाओं पर चुकाए जीएसटी का आइटीसी उपलब्ध होगा। योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं को टैक्स का तिमाही भुगतान करना होगा व वर्ष में एक ही रिटर्न देना होगा।

18 की बजाय 6 फीसद टैक्स देना होगा 

कोई वस्तु बेचने वाले कारोबारी का टर्नओवर सवा करोड़ रुपये है। वह एक करोड़ की वस्तु बेचता है व 25 लाख की सेवा देता है तो वह पहले कंपोजिशन स्कीम में नहीं आता था। नई स्कीम के तहत अपने सेवा प्रदाता के रूप में मिले टर्नओवर 25 लाख को अलग से बताकर फार्म भरकर यह स्कीम ले सकता है। इस स्कीम के दायरे में आने पर करदाता को छह फीसदी टैक्स देय होगा।

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