नए उम्मीदवार नहीं लड़ पाएंगे अब पैक्स चुनाव
नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद नए सिरे से पैक्स चुनाव नहीं होंगे और नए प्रत्याशी पैक्स सहकारी समितियों के चुनाव में सहभागिता नहीं कर पाएंगे।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सहकारी समितियों के चुनाव मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को उसी बिंदु से फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, जहां पर गतिरोध उत्पन्न हुआ था। कोर्ट के फैसले के बाद नए सिरे से पैक्स चुनाव नहीं होंगे और नए प्रत्याशी पैक्स सहकारी समितियों के चुनाव में सहभागिता नहीं कर पाएंगे।
शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में पौड़ी गढ़वाल के अजरुन सिंह बिष्ट व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि सहायक निर्वाचन अधिकारी ने पौड़ी में कॉपरेटिव सोसाइटी के चुनाव स्थगित कर दिए थे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि चुनाव नए सिरे से कराए जाएंगे। मगर याचिकाकर्ता ने चुनाव उस बिंदु से आगे कराने की प्रार्थना की, जहां से यह स्थगित हुए थे। अब कोर्ट ने चुनाव उसी बिंदु से शुरू करने का आदेश दिया है, जहां से इसमें गतिरोध पैदा हुआ था।
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