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चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई सजा

शनिवार को कोर्ट ने चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पूरन अधिकारी को पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माना जबकि कुलवीर को चार साल कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

By Prashant MishraEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 09:15 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 09:15 PM (IST)
चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई सजा
एक ने अपना नाम पूरन अधिकारी लालडांठ बिठौरिया बताया। दूसरे ने कुलवीर कोरंगा किच्छा बताया।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है। अदालत ने एक को पांच साल जबकि दूसरे को चार साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।

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अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल 2015 को एसआइ ललित जोशी समेत अन्य पुलिस कर्मी चेकिंग करते हुए मंगलपड़ाव हल्द्वानी पहुंचे। वहां से पैदल घास मंडी की तरफ  बढ़ रहे थे तभी ताज चौराहे के सामने से सफेद रंग की कार आती दिखाई दी। पुलिस को देख चालक ने कार पर ब्रेक लगा दिया और बैक गियर डालकर मोडऩे लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने कार को घेर लिया। तभी चालक की सीट पर बैठा व्यक्ति दरवाजा खोलकर भागने लगा। दूसरा व्यक्ति भी दूसरी तरफ  से भागने की कोशिश करने लगा। इस पर पुलिस कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया।

पूछताछ में एक ने अपना नाम पूरन अधिकारी पुत्र धन सिंह अधिकारी निवासी सरस्वती विहार लालडांठ बिठौरिया बताया। उसके पास 700 ग्राम चरस बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम कुलवीर कोरंगा पुत्र तारा सिंह निवासी जवाहर नगर, पोस्ट नगला, तहसील किच्छा बताया। उसके पास चेकिंग में 600 ग्राम चरस बरामद की गई। चरस उन्होंने बनबसा बॉर्डर से किसी नेपाली से ली थी और उसे वह नगला ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ  एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील शर्मा व एडीजीसी पूजा साह ने अपराध साबित करने को आठ गवाह पेश किए। शनिवार को कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूरन अधिकारी को पांच साल कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माना जबकि कुलवीर को चार साल कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।


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