Nainital News: नैनीताल में लगने वाले फड़ का स्थान बदला, अब पंत पार्क में नहीं, यहां दुकानें सजाएंगे करोबारी
ईओ पूजा चंद्रा ने बताया कि 15 दिन की समयावधि समाप्त हो गई है। इस बीच पालिका ने कार्यालय स्तर पर भी स्नोव्यू तल्लीताल पछाड़ी बाजार समेत अन्य स्थानों का वेंडर जोन के रूप में चिह्निकरण किया है। शुक्रवार को इसको लेकर वेंडर जोन कमेटी की बैठक होगी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : शहर के पंत पार्क में अस्थाई रूप से फड़ संचालित करने संबंधित चार वर्ष पुराने हाई कोर्ट के निर्देश आखिरकार धरातल पर उतरता दिख रहा है। पंत पार्क में फड़ संचालन को लेकर अब पालिका ने सख्त रवैया अपना लिया है। अब पंत पार्क में नहीं, बल्कि मुख्य शहर से बाहर फड़ों का संचालन किया जाएगा। शुक्रवार को तय वेंडर कमेटी की बैठक में यह निर्धारित होगा।
2018 में हाई कोर्ट ने दिया था आदेश
वर्षों से शहर में अवैध रूप से फड़ संचालन मुद्दा बना हुआ है। 2018 में हाई कोर्ट ने पालिका को निर्देशित किया था कि फड़ कारोबारियों को सूचीबद्ध कर उन्हें वेंडर जोन आवंटित किया जाएगा। जब तक वेंडर जोन तय नहीं हो जाता, तब तक अस्थाई तौर पर शाम चार बजे केे बाद पंत पार्क के एक तरफ फड़ संचालन की अनुमति दी जाए। पालिका ने बारापत्थर, किलबरी रोड, बिडला चुंगी और तल्लीताल चार वेंडर जोन निर्धारित तो किए, मगर फड़ कारोबारियों को पंत पार्क से विस्थापन नहीं हो सका।
हाई कोर्ट में फिर पहुंचा है मामला
अब मामला दोबारा हाई कोर्ट पहुंचने पर नगर पालिका ने सख्त रवैया अपना लिया है। कुछ समय पूर्व पालिका अधिकारियों ने फड़ कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्हें स्वयं वेंडर जोन चिह्नित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।
कल वेंडर जोन की होगी बैठक
ईओ पूजा चंद्रा ने बताया कि 15 दिन की समयावधि समाप्त हो गई है। इस बीच पालिका ने कार्यालय स्तर पर भी स्नोव्यू, तल्लीताल, पछाड़ी बाजार समेत अन्य स्थानों का वेंडर जोन के रूप में चिह्निकरण किया है। शुक्रवार को इसको लेकर वेंडर जोन कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। जिसमें निर्धारित किया जाएगा कि किस फड़ कारोबारी को किस वेंडर जोन में विस्थापित किया जाएगा। साथ ही बैठक में फड़ कारोबारियों पर लाइसेंस शुल्क लगाने का भी निर्धारण किया जाएगा।