हाई कोर्ट ने Corbett National Park में नियमानुसार जिप्सी परमिट देने के दिए निर्देश, पिछले साल किए गए थे निरस्त
कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से मई 2021 में जिप्सी स्वामियों के नाम परमिट जारी किए गए थे। सात मई को इस आधार पर परमिट निरस्त कर दिए गए कि मुख्यमंत्री की ओर से 50 महिलाओं को जिप्सी परमिट देने की घोषणा की गई है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : Nainital High Court: हाई कोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क (Corbett National Park) के विभिन्न जोनों में संचालित जिप्सियों के परमिट को निरस्त करने के मामले में पुर्नविचार कर 30 दिन के भीतर पंजीकरण करने के आदेश पारित किए हैं।
मई 2021 में रद हुए थे पंजीकरण
कार्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) प्रशासन की ओर से मई 2021 में जिप्सी स्वामियों के नाम परमिट जारी किए गए थे। सात मई को इस आधार पर परमिट निरस्त कर दिए गए कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री की ओर से 50 महिलाओं को जिप्सी परमिट देने की घोषणा की गई है। सीएम की घोषणा का 28 अप्रैल को सीटीआर की बैठक में अनुमोदन किया गया।
हाई कोर्ट में दी चुनौती
पंजीकरण निरस्त करने के आदेश को रामनगर के शिल्पेंद्र बंसल व अन्य की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई। उनका कहना कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और जिप्सी पंजीकरण की सारी औपचारिकताएं पूरी की गई।
25 महिलाओं ने लिया था प्रशिक्षण
इस मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से बताया गया कि सीएम की घोषणा के अनुसार 50 में से 25 महिलाओं ने ही प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया, लेकिन इन महिलाओं के पास जिप्सी नहीं है।
किसी महिला प्रशिक्षणार्थी के पास जिप्सी नहीं
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कहा कि पंजीकरण की 50 प्रतिशत सीटें खाली हैं और जिन 50 प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, उनके पास भी जिप्सी नहीं है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए 30 दिन के भीतर नियमानुसार परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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