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देहरादून शराब कांड के मुख्य आरोपित अजय सोनकर उर्फ घोंचू को हाईकोर्ट से राहत नहीं

देहरादून में शराब कांड के मुख्य आरोपित अजय सोनकर उर्फ घोंचू को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। आरोपित अजय ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

By Edited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 10:20 PM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 10:37 AM (IST)
देहरादून शराब कांड के मुख्य आरोपित अजय सोनकर उर्फ घोंचू को हाईकोर्ट से राहत नहीं
देहरादून शराब कांड के मुख्य आरोपित अजय सोनकर उर्फ घोंचू को हाईकोर्ट से राहत नहीं

नैनीताल, जेएनएन : देहरादून में शराब कांड के मुख्य आरोपित अजय सोनकर उर्फ घोंचू को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। आरोपित अजय ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। शराब कांड पर राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा सौंप दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दो सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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पिछले साल देहरादून के पथरिया पीर में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 12 से अधिक बीमार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपित अजय समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। निचली कोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद आरोपित अजय ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार के हलफनामे पर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिए।

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