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विधायक की पत्नी छह साल के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य, जानिए क्‍या है कारण

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव आयोग ने भी सख्ती शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने पिछले पंचायत चुनाव में आय-व्यय का विवरण न देने वालों को अयोग्य घोषित किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 11:35 AM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 11:35 AM (IST)
विधायक की पत्नी छह साल के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य, जानिए क्‍या है कारण
विधायक की पत्नी छह साल के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य, जानिए क्‍या है कारण

चम्पावत, जेएनएन : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनाव आयोग ने भी सख्ती शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने पिछले पंचायत चुनाव में आय-व्यय का विवरण न देने वालों को अयोग्य घोषित किया है। इसमें पाटन-पाटनी जिला पंचायत सीट से 2014 में अध्यक्ष पद का चुनाव लडऩे वाली लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फर्त्‍याल की पत्नी सुषमा फर्त्‍याल भी शामिल हैं। उनके अलावा 26 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, 181 क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी तथा 413 ग्राम प्रधान प्रत्याशियों को छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया है। ये छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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राज्य निर्वाचन आयुक्त सुबद्र्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुषमा फत्र्याल समेत सभी अयोग्य घोषित किए गए प्रत्याशियों ने वर्ष 2014 में विभिन्न पदों पर चुनाव लडऩे के बाद निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। जिसके बाद आयोग ने उन्हें छह साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया है। 


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