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थराली विधायक मुन्नी देवी का मामला पहुंचा हार्इकोर्ट, नोटिस जारी

चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट से विधायक मुन्नी देवी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काम करने का मामला हार्इकोर्ट पहुंच गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 06:49 PM (IST)
थराली विधायक मुन्नी देवी का मामला पहुंचा हार्इकोर्ट, नोटिस जारी
थराली विधायक मुन्नी देवी का मामला पहुंचा हार्इकोर्ट, नोटिस जारी

नैनीताल, [जेएनएन]: चमोली जिले की थराली सीट से उपचुनाव में निर्वाचित भाजपा विधायक मुन्नी देवी शाह का विधायक के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद का कामकाज संभालने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में विधायक, राज्य सरकार, जिला पंचायत चमोली व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को की जाएगी।

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थराली के विधायक मगन लाल शाह के निधन के बाद रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह निर्वाचित हुई थीं। मुन्नी देवी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। उनके विधायक चुने जाने के बाद दस अगस्त को जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह ने अध्यक्ष का चार्ज संभाल लिया। हालांकि, आरोप था कि उपाध्यक्ष ने जबरन चार्ज संभाला था।

इधर, अध्यक्ष पद का चार्ज संभाल चुके लखपत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुन्नी देवी के विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों पदों पर एक साथ काम करने को चुनौती दी। कहा कि विधायक चुने जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रिक्त हो गई।

पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने उपाध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष का कामकाज संभाला, मगर विधायक की मंशा अध्यक्ष पद पर काम करने की भी है। याचिका में कहा गया है कि मुन्नी देवी एक साथ दो पदों पर कार्य नहीं कर सकती। वह या विधायक रहें या जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद विधायक, राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है।

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