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निजी व सार्वजनिक वाहनों के संचालकों को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी बड़ी राहत

कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी व सार्वजनिक वाहनों के संचालकों को केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बढ़ी राहत दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 09:51 AM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 09:51 AM (IST)
निजी व सार्वजनिक वाहनों के संचालकों को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी बड़ी राहत
निजी व सार्वजनिक वाहनों के संचालकों को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी बड़ी राहत

हल्द्वानी, जेएनएन : कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी व सार्वजनिक वाहनों के संचालकों को केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बढ़ी राहत दी है। एक फरवरी 2020 के बाद खत्म होने वाले वाले वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है। 30 सितंबर के बाद भी अगर काेई वाहन चालक दस्तोवेजों की फीस जमा करता है तो उससे जून से सितंबर तक की अवधि की पेनेल्टी नहीं ली जाएगी। इससे देश के करोड़ों वाहन संचालकों को बढ़ी राहत मिलेगी।

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केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत निजी व सार्वजनिक वाहनों के एक फरवरी के बाद समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस समेत हर दस्तावेज की वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है। इस अवधि के बाद भी जब भी वाहन स्वामी शुल्क जमा करेंगे, 30 सितंबर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने पहले ये छूट 30 जून तक दी थी। नए आदेश ने देशभर के वाहन स्वामियों व चालकों को राहत दी है।

नैनीताल जनपद के 60 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

एआरटीओ प्रशासन संदीप वर्मा ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नए आदेश से अकेले नैनीताल जनपद में 60 हजार लोगों को फायदा पहुंचेगा। एआरटीओ ने बताया कि जनपद में करीब 40 हजार कामर्शियल वाहन संचालक हैं। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस धारक व लाइट लाइसेंस रिनुवल, रजिस्ट्रेशन रिनुअल, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचने वाले कुल 60 हजार लोगों को केंद्र सरकार के इस नए आदेश का फायदा मिलेगा।

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