अमृतपुर जमरानी पर मार्ग पर भारी वाहनों से हो रहा खनन, हाई कोर्ट नैनीताल ने मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे भारी वाहनों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार सचिव खनन कमिश्नर डीएम-एसएसपी व चीफ इंजीनियर सिंचाई को 15 जून तक स्थिति साफ करने को कहा है।
जागरण संवादददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने अमृतपुर जमरानी पर मार्ग पर खनन कार्य पर लगे भारी वाहनों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, सचिव खनन, कमिश्नर, डीएम-एसएसपी व चीफ इंजीनियर सिंचाई को 15 जून तक स्थिति साफ करने को कहा है।
गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में अमियां निवासी राम सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी के वेग से अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग डहरा क्षेत्र में डेढ़ किमलोमीटर किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी तक नही बना। मोटर मार्ग संकरा हो हो जाने के कारण प्रसाशन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था !18 फरवरी 2022 को भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया।
वर्तमान समय में इस मार्ग पर खनन कार्य में लगे भारी वाहन चल रहे है और मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन जाम लगा रहता है। डंपर की चपेट में आने के कारण डहरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इस संबंध में उनके द्वारा अनेक बार जिलाधिकारी, सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मार्ग को बनाया जाय और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए।