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एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान देवप्रयाग से हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा HIGHCOURT

एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में मालड़ा के बजाय पौड़ी गढ़वाल में स्थापित करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 07:31 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 07:31 PM (IST)
एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान देवप्रयाग से हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा HIGHCOURT
एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान देवप्रयाग से हटाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा HIGHCOURT

नैनीताल, जेएनएन : एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में मालड़ा के बजाय पौड़ी गढ़वाल में स्थापित करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोई ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य व केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पक्षकार बनाया गया है। 

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टिहरी गढ़वाल के हिंडोलाखाल निवासी गबर सिंह बंगारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2014-15 में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में देवप्रयाग के मालड़ा में एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया था। इसके लिए भूमि को ग्रामीणों द्वारा दान में दिया गया। जिसकी डीपीआर भी बन चुकी थी मगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकी। वर्तमान सरकार द्वारा संस्थान को वहां से हटाकर पौड़ी गढ़वाल में बकायदा शिलान्यास भी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार पौड़ी मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, इसलिए उनके द्वारा पौड़ी में शिलान्यास किया गया। याचिका में सीएम को पक्षकार बनाया गया है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।


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