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जिलों के जोन निर्धारण पर केंद्र व राज्य सरकार आमने-सामने, हाईकोर्ट ने पूछा बताएं क्या है मानक

कोरोना पॉजिटिव केस के आधार पर जिलों को ऑरेंज व रेड जोन घोषित करने के मानक पर केंद्र व राज्य सरकार आमने-सामने आ गए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 15 May 2020 07:18 AM (IST)Updated: Fri, 15 May 2020 07:18 AM (IST)
जिलों के जोन निर्धारण पर केंद्र व राज्य सरकार आमने-सामने, हाईकोर्ट ने पूछा बताएं क्या है मानक
जिलों के जोन निर्धारण पर केंद्र व राज्य सरकार आमने-सामने, हाईकोर्ट ने पूछा बताएं क्या है मानक

नैनीताल, जेएनएन : कोरोना पॉजिटिव केस के आधार पर जिलों को ऑरेंज व रेड जोन घोषित करने के मानक पर केंद्र व राज्य सरकार आमने-सामने आ गए हैं। अब हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन निर्धारण के मानक क्या हैं। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

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हरिद्वार निवासी आकाश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 के केसों के आधार पर जिलों के जोन निर्धारण में भेदभाव किया जा रहा है। याचिका में 30 अप्रैल तक के मामलों का जिक्र करते हुए बताया गया कि देहरादून में 18, नैनीताल में सात केस पॉजिटिव मिलने के बाद भी दोनों जिलों को ऑरेंज जोन जबकि दो केस पॉजिटिव के बाद हरिद्वार को रेड जोन घोषित कर दिया गया। इससे आम नागरिकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने कोर्टको बताया कि राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र द्वारा जिलों के जोन का निर्धारण किया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से सीएससी परेश त्रिपाठी व स्टेंडिंग काउंसिल अनिल बिष्ट ने कहा कि मानकों का निर्धारण केंद्र द्वारा किया गया है, राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की ओर से सिफारिश भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। आंकड़े मांगे जाने पर केंद्र को भेजे जाते हैं। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद दोनों सरकारों से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।  

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