दहेज हत्या में लालकुआं के खनन कारोबारी को आजीवन कारावास
लालकुआं के संजय नगर में ढाई साल पहले महिला की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में न्यायालय ने खनन कारोबारी पति को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हल्द्वानी, जेएनएन : लालकुआं के संजय नगर में ढाई साल पहले महिला की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में न्यायालय ने खनन कारोबारी पति को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका के मायके वालों के पक्षद्रोही बनकर आरोपों से मुकरने के बावजूद न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय सुनाया। हालांकि आरोपित सास-ससुर को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। जमानत पर चल रहे कारोबारी को न्यायालय के आदेश पर हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
ऊधमसिंह नगर जिले के बग्घाचौव्वन, झनकइया (खटीमा) निवासी भरत सिंह की बेटी ज्योति का विवाह 21 अप्रैल 2015 को संजय नगर लालकुआं निवासी खनन कारोबारी नंदन सिंह कोरंगा से हुआ था। 13 मई 2016 को ज्योति की ससुराल में ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस मामले में घटना के दिन ही भरत सिंह ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाकर बेटी ज्योति के पति नंदन सिंह, ससुर प्रताप सिंह व सास मोहनी देवी के विरुद्ध धारा 304बी, 498ए व दहेज अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्योति की मौत की वजह गला और नाक दबाने से दम घुटना आया। यह मामला न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में चला।
विवेचक सीओ लोकजीत सिंह ने सभी धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में 302 आइपीसी का वैकल्पिक चार्ज भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। ज्योति के मायके वाले गवाही में अपने आरोपों से मुकर गए। वहीं, मायके वालों के आरोपों से मुकरने के बावजूद पोस्टमार्टम में गला व नाक दबाने से दम घुटने पर हुई पुष्टि को आधार बनाकर न्यायालय ने नंदन सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि प्रताप सिंह व मोहनी देवी को दोषमुक्त किया गया है।
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