Move to Jagran APP

पति की हत्या में महिला व प्रेमी को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

पति की हत्या कराने के मामले में महिला व उसके प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 30 Jan 2019 12:28 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jan 2019 12:28 PM (IST)
पति की हत्या में महिला व प्रेमी को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला
पति की हत्या में महिला व प्रेमी को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

रामनगर, जेएनएन : पति की हत्या कराने के मामले में महिला व उसके प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

loksabha election banner

मूलरूप से बिहार निवासी बीरबल थाना रामनगर अंतर्गत ग्राम भवानीपुर बड़ी में वन भूमि में झोपड़ी में पत्नी गीता के साथ रहता था। चार मार्च 2017 को वह पड़ोसी राजकुमार की बाइक लेकर वन चौकी गया था, लेकिन लौटा नहीं। बीरबल के भाई अक्षेवर ने रात में उसकी खोजबीन भी की, लेकिन वह नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह उसका शव एक पेड़ से लटका मिला था। शक के आधार पर तब पुलिस ने मृतक की पत्नी गीता से पूछताछ की तो उसने अपने पे्रमी इंद्रजीत सिंह निवासी दिनेशपुर ऊधमसिंह नगर से पति की हत्या कराने की बात कबूली थी। दस मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

मृतक के भाई अक्षेवर की तहरीर पर हत्या व साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह बोहरा ने की। आरोपितों की मोबाइल की कॉल डिटेल बतौर सबूत कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़ें : महज चंद रुपयों के लिए गर्भवती महिला की चाकू से गोदकर कर दी हत्या

यह भी पढ़ें : मां को अधमरा करने की घटना के आद अलर्ट होती पुलिस तो नहीं होती गर्भवती की हत्‍या


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.