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चालक की हत्या मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को उम्र कैद NAINITAL NEWS

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो. सुल्तान की कोर्ट ने चालक की हत्या मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को उम्र कैद के साथ ही 70 हजार का जुर्माना लगाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 26 Jun 2019 12:04 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2019 12:04 PM (IST)
चालक की हत्या मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को उम्र कैद NAINITAL NEWS
चालक की हत्या मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को उम्र कैद NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो. सुल्तान की कोर्ट ने चालक की हत्या मामले में दोषी करार दो अभियुक्तों को उम्र कैद के साथ ही 70 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियुक्तों ने शराब के नशे में विवाद होने पर हत्या को अंजाम दिया था। 

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 21 अप्रैल 2014 को वार्ड नंबर दो राजपुरा नई बस्ती हल्द्वानी निवासी सुरेंद्र उर्फ बबलू किसी की शादी में शामिल होने को पड़ोसी दिलबाग उर्फ गोगी की बाइक से निकला। शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। 23 अप्रैल को भोटियापड़ाव पुलिस चौकी का कांस्टेबल सुरेंद्र के घर पहुंचा। उसने नानक सागर डैम नानकमत्ता में मिले शव व बाइक की फोटोग्राफ दिखाई तो परिजनों के होश फाख्ता हो गए। परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने शव की शिनाख्त सुरेंद्र के रूप में की। मृतक की मां चम्पा देवी द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। इस मामले में पुलिस ने रजत शर्मा पुत्र धर्मेंद्र शर्मा निवासी जग्गीबंगर व राजेंद्र उर्फ रवि उर्फ रब्बू पुत्र शेर सिंह निवासी परमा हल्दूचौड़ को गिरफ्तार किया। सोमवार को कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट में सजा पर बहस हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा कठोर सजा की मांग की जबकि बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा के पक्ष में दलीलें दी। कोर्ट ने धारा-302 में उम्र कैद व 25-25 हजार जुर्माना व धारा-201 में तीन-तीन साल कैद व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। 

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