कोटद्वार बार एसोसिएशन आरोपितों की पैरवी नहीं करने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए बुलाई बैठक UTTARAKHN HIGH COURT
पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में अधिवक्ता सुशील रघुवंशी की हत्या के आरोपितों की पैरवी नहीं करने संबंधी कोटद्वार बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर फिर से विचार के लिए बैठक बुलाई गई है।
नैनीताल, जेएनएन : पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में अधिवक्ता सुशील रघुवंशी की हत्या के आरोपितों की पैरवी नहीं करने संबंधी कोटद्वार बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर फिर से विचार के लिए जुलाई पहले सप्ताह में बैठक बुलाई गई है। कोटद्वार बार एसोसिएशन को इस मामले में आठ जुलाई को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि 2017 में अधिवक्ता रघुवंशी की हत्या की गई थी। पहले अज्ञात के खिलाफ, फिर मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर अधिवक्ता की पत्नी रेखा ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। एक साल तक गिरफ्तारी नहीं होने पर रेखा ने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी की। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद दो अधिवक्ता जमानत के लिए पैरवी को आए तो कोटद्वार बार एसोसिएशन ने बैठक कर किसी भी अधिवक्ता से पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कोटद्वार बार एसोसिएशन से जवाब मांगा, जिसके बाद प्रस्ताव वापस लेने की बात कही गई तो कोर्ट ने इस बयान को शपथ पत्र के साथ दाखिल करने के निर्र्देश दिए। एसोसिएशन ने अब शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल कर दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि कोटद्वार बार एसोसिएशन ने जुलाई पहले सप्ताह में बैठक बुलाई है।
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