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पीसीबी की अनुमति बगैर चल रहे केएमवीएन के गेस्ट हाउस, बोर्ड ने भेजा नोटिस

कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) की ओर से बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की अनुमति के 41 गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है। इसपर बोर्ड ने केएमवीएन को नोटिस भेजा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 08:27 AM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 08:27 AM (IST)
पीसीबी की अनुमति बगैर चल रहे केएमवीएन के गेस्ट हाउस, बोर्ड ने भेजा नोटिस
पीसीबी की अनुमति बगैर चल रहे केएमवीएन के गेस्ट हाउस, बोर्ड ने भेजा नोटिस

हल्द्वानी, जेएनएन : कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) की ओर से बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की अनुमति के 41 गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है। इसपर बोर्ड ने केएमवीएन को नोटिस भेजा है। इसके अतिरिक्त कुमाऊं के 50 आयुर्वेदिक अस्पतालों ने भी आज तक एनओसी नहीं ली। होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, अस्पताल, आश्रम व धर्मशाला के संचालन के लिए पीसीबी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आवेदन करने पर सीवर ट्रीटमेंट व जलवायु अधिनियम की शर्तों के मुताबिक निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाई जाती है।

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पीसीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके चतुर्वेदी ने मंगलवार को बताया कि बोर्ड लगातार उन निजी व सरकारी संस्थानों को चिह्नित कर रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जांच के दौरान पता चला कि अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चम्पावत स्थित केएमवीएन के 41 गेस्ट हाउस बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। इसके अलावा कुमाऊं में 15 आश्रम भी इस श्रेणी में आ रहे हैं। उन्हें भी नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का आवेदन नहीं किया गया तो बोर्ड मुख्यालय पत्र भेज संचालन बंद करने की मांग की जाएगी।


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