Move to Jagran APP

नशे में धुत होकर कोर्ट पहुंच गए वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता, जज ने गिरफ्तार कराया nainital news

नशे में धुत होकर चम्पावत कोर्ट पहुंचने के आरोप में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को जज के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 09:47 AM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 09:47 AM (IST)
नशे में धुत होकर कोर्ट पहुंच गए वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता, जज ने गिरफ्तार कराया nainital news
नशे में धुत होकर कोर्ट पहुंच गए वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता, जज ने गिरफ्तार कराया nainital news

चम्पावत, जेएनएन : नशे की लत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अब देखिए न चंपावत का ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर यह बात स‍ाबित भी होती है। दरअसल गुरुवार को नेशे में धुत होकर एक वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता चम्पावत कोर्ट में जिरह के लिए पहुंच गए। ऐसे में जज ने उनकी हरकताें और उन्‍हें झूमते हुए देखकर उन्‍हें पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपित अधिवक्ता का पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया।

loksabha election banner

पुलिस के मुताबिक गुरुवार को लोहाघाट निवासी अधिवक्ता पीएस पाटनी शराब के नशे में चम्पावत न्यायालय पहुंच पहुंचे थे। कोर्ट में किसी बात को लेकर उनका न्यायिक कर्मचारी से विवाद हो गया था। कर्मचारी ने शिकायत जज से कर दी। जज के निर्देश पर चम्पावत कोतवाली से प्रभारी कोतवाल सोनू सिंह पुलिस टीम के साथ कोर्ट पहुंचे। सोनू सिंह ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट से आरोपित अधिवक्ता को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया और फिर मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल परीक्षण के आधार पर पुलिस एक्ट में चालान किया गया। बाद में आरोपित अधिवक्ता को जमानत पर छोड़ दिया गया। वहीं, आरोपित अधिवक्ता पीएस पाटनी का कहना है कि कोर्ट कर्मचारी ने उनकी झूठी शिकायत की थी। पाटनी के मुताबिक मेडिकल परीक्षण में भी उनके द्वारा नशा करने की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने पुलिस द्वारा उनका चालान करने पर हैरानी जताई। बोले, इस मामले की शिकायत रजिस्ट्रार कार्यालय नैनीताल में दर्ज कराएंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.