Uttarakhand Scholarship Scam संयुक्त निदेशक समाज कल्याण गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी तय
हाईकोर्ट ने आरोपित जिला समाज कल्याण अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त निदेशक समाज कल्याण गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक सम्बंधित याचिकाओं को निरस्त कर दिया।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने करीब पांच सौ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में मुख्य आरोपित जिला समाज कल्याण अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त निदेशक समाज कल्याण गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक सम्बंधित याचिकाओं को निरस्त कर दिया।
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने एसआईटी द्वारा कोर्ट में पेश की गई गोपनीय रिपोर्ट को भी सरकार को वापस कर दिया है। इस गोपनीय रिपोर्ट को पढ़कर नौटियाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए । एसआईटी ने कहा है कि नौटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घोटाले से सम्बंधित दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक सम्बंधित याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। अब एसआईटी नौटियाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले हाईकोर्ट में याचिका फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन होंने कारण वापस हाईकोर्ट को रेफर कर दिया था ।
दोनों ही कोर्ट ने गीताराम नौटियाल की याचिका में सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई थी। जिसके बाद गीताराम नौटियाल ने एससी-एसटी आयोग में अपना उत्पीड़न होने का मामला दर्ज कराया और कहा कि एसआईटी उनका पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। जिसके बाद आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई न करने के आदेश दिए। बाद में हाईकोर्ट ने आयोग का आदेश निरस्त कर दिया।