शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अंतरिम आदेश
हाई कोर्ट ने एनसीटीई की ओर से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ ही टीईटी पास को प्राथमिक सहायक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने एनसीटीई की ओर से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ ही टीईटी पास को प्राथमिक सहायक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के अंतरिम आदेश उत्तरकाशी व चमोली के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को दिए हैं। साथ ही साफ किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने सरकार को मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
चमोली निवासी मुकेश कुमार, उत्तरकाशी निवासी जगत सिंह ने अलग-अलग याचिका दायर की थी। इन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने 2008-09 में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ टीईटी भी उत्तीर्ण किया है।
डीईओ चमोली व उत्तरकाशी द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया इसी साल 11 जुलाई के विज्ञापन से प्रारंभ हुई है, जिसमें केवल उन अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया है, जिनके द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन तथा टीईटी पास किया हो।
याचिकाकर्ता ने विज्ञापन की इस शर्त को चुनौती दी थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक चयन की काउंसलिंग में अंतरिम रूप से शामिल करने के आदेश पारित किए। साथ ही सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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