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हाईकोर्ट परिसर में कोविड-19 की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हाईकोर्ट परिसर में कड़ाई से पालन करने को लेकर रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 07:19 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 07:19 PM (IST)
हाईकोर्ट परिसर में कोविड-19 की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश
हाईकोर्ट परिसर में कोविड-19 की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

नैनीताल, जेएनएन : कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हाईकोर्ट परिसर में कड़ाई से पालन करने को लेकर रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं । रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में अक्सर कुछ स्टाफ,अध्वक्ताओं व अन्य द्वारा मास्क न पहनने,सार्वजनिक स्थानों में थूकने व सेनिटाइजर का उपयोग न करने की शिकायतें मिल रही हैं । जो कि दंडनीय है । उन्होंने ऐसे मामलों पर

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नजर रखने के लिये रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मैनेजमेंट अधिकारी व एल आई यू प्रभारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है । जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे लोंगों पर नजर रखकर अपनी रिपोर्ट तत्काल रजिस्ट्रार जनरल को देंगे ।

उन्होंने रजिस्ट्रार,डिप्टी रजिस्ट्रार,असिस्टेंट रजिस्ट्रार व अधिकारियों को छोड़ अन्य कर्मचारियों को रोटेशन के मुताबिक ड्यूटी में बुलाने को कहा है । जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कम से कम बुलाने को कहा है । इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर में आने के बाद कर्मचारी ड्यूटी अवधि में हाईकोर्ट से बाहर नहीं जाएगा और न ही कर्मचारी एक दूसरे अनुभाग में जाएंगे ।

कार्यालय कक्ष रोज सेनीटाइज होंगे और कार्यालय के बाहर सेनिटाइजर रखा होना आवश्यक होगा । हाईकोर्ट के गेट नम्बर 2 से केवल हाईकोर्ट स्टाफ,सरकारी अधिवक्ता व मुकदमे की पैरवी के लिये आये अधिवक्ता ही प्रवेश करेंगे ।


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