अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
हाई कोर्ट ने नौ जुलाई को श्रीनगर गढ़वाल में अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दो दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने नौ जुलाई को श्रीनगर गढ़वाल में अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दो दिन के भीतर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोतवाल नरेंद्र बिष्ट के साथ ही महिला दारोगा संध्या व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश कोतवाल को दिए।
कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी गढ़वाल को तलब करते हुए आदेश के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं करने पर फटकार लगाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि नौ जुलाई की रात आठ बजे के आसपास सात आठ पुलिस वाले सहित शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला और अन्य लोग उसके घर में घुस आये। उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की। साथ ही घर में रखे 10 से 12000 भी लूट कर ले गए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इन लोगों के द्वारा उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई और उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए और उनको जान से मारने की धमकी भी दी । पुलिस उनको व उनके परिवार को कोतवाली उठा के ले गई। वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनकी 79 साल की मां के पेट पर लात घूंसे मारे जिसमें वो घायल हो गयी और गाली गलौज की, वहीं पुलिस के द्वारा उनके भाई को भी बहुत बुरी तरह मारापीटा गया जो गंभीर अवस्था में अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है। पौड़ी के कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर वह पौड़ी में दिखा तो उसे वह गोली मार देंगे। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है ।