स्कूल वैन में बच्ची से दरिंदगी मामले को गंभीर बताते हुए हाई कोर्ट ने बसों में सीसीटीवी व जीपीएस लगाने के दिए निर्देश
एसडीएम को रोजाना सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग करने के निर्देश, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ 48 घंटे के भीतर केस दर्ज करें एसएसपी
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में स्कूल वैन में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को बेहद गंभीर मानते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस लगाने, एसडीएम को रोजाना सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग करने व उच्चाधिकारियों को इसकी मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रत्येक स्कूल कर्मचारी के सत्यापन के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने एसएसपी को भी आदेश दिए हैं कि वह 48 घंटे के भीतर संबंधित स्कूल के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराएं।
हल्द्वानी निवासी ए. परवीन ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पछले सप्ताह हल्द्वानी में स्कूल वैन में अबोध बच्ची के साथ छेड़खानी की शर्मनाक घटना हुई। नैनीताल जिले में नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध बढ़े हैं, लिहाजा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश पारित किए जाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किए। साथ ही उन्होंने स्कूल प्रबंधकों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निजी स्कूल प्रबंधकों के लिए कोर्ट के दिशा निर्देश -स्कूली वाहन में महिला कर्मचारी की नियुक्ति करें, जो बच्चों को वाहन में बैठाए और उतारे
-स्कूली वाहनों में लगे सीसीटीवी कैमरे सीधे प्रिंसिपल ऑफिस से कनेक्टेड हों
-स्कूली वाहन में जीपीएस लगा हो
- बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक चिपयुक्त आइ कार्ड दें, जिससे की बच्चों की लोकेशन, उनके अभिभावकों को मिलती रहे
-सभी डीएम स्कूल के कमरों व परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं
-डीएम हर 15 दिन में निजी स्कूलों का निरीक्षण करें