क्वारंटाइन सेंटर व अस्पतालों की मॉनिटरिंग को राज्य में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिये राज्य के सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं । इस कमेटी के सदस्य सम्बंधित जिले के जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव सदस्य होंगे ।
नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिये राज्य के सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं । इस कमेटी के सदस्य सम्बंधित जिले के जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव सदस्य होंगे । इस कमेटी की पहली बैठक 26 सितंबर शनिवार को अनिवार्य रूप से होगी । कमेटी निश्चित अवधि में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी साथ ही याचिकाकर्ताओं से भी सम्पर्क बनाए रखेगी । मामले की सुनवाई अगले बुधवार को होगी । मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकायें दायर की थी। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बुधवार को कोर्ट ने इन अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए।