ईवीएम से छेड़खानी का मामला, दो हफ्ते में याचिकाकर्ता पेश करें आपत्ति: हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीनों के साथ टैम्परिंग, हैकिंग और मैन्युपुलेटिंग से संबंधित मामलों में याचिककर्ताओं से दो हफ्ते के अंदर आपत्ति पेश करने को कहा है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीनों के साथ टैम्परिंग, हैकिंग और मैन्युपुलेटिंग से संबंधित मामलों में याचिककर्ताओं से दो हफ्ते के अंदर आपत्ति पेश करने को कहा है।
दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश कुमार चौहान, उमेश शर्मा काऊ, गणेश जोशी, विजय सिंह पंवार, स्वामी यतीश्वरानंद, और हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ याचिकाएं दायर की गयी हैं, जिनमें याचिककर्ताओं ने वोटर लिस्ट नामांकन, जन्म तिथि और वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगया है।
मामले में पहले कोर्ट ने इन वोटिंग मशीनों को सील बन्द करने के आदेश दिए थे। चुनाव आयोग ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कोर्ट से प्रार्थना की है कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को इन याचिकाओं में गलत तरीके से पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा उनको इससे हटा दिया जाय,जो गलत है।
उन्होंने कहा कि आरपी एक्ट के सेक्शन 82 के आधार पर चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ ने याचिककर्ताओं को आदेश दिया है क कि वह दो हफ्ते में अपनी आपत्ति को कोर्ट में पेश करें। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।
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