विधायक भाटी हत्याकांड: पूर्व सांसद यादव समेत अन्य को राहत नहीं
विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में हार्इकोर्ट ने पूर्व सांसद यादव समेत अन्य लोगों को फिलहाल राहत नहीं दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: गौतमबुद्ध नगर के दादरी से भाजपा विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत नहीं मिली है। कोर्ट अब इनकी जमानत अर्जी पर सात मार्च को सुनवाई करेगी।
आपको बता दें कि 13 सितंबर 1992 को विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद डीपी यादव, करन यादव, प्रवीण भाटी समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। हाईप्रोफाइल हत्याकांड को सीबीआइ के हवाले किया गया। सीबीआइ देहरादून की कोर्ट ने 28 फरवरी 2015 को इस सनसनीखेज हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य को दोषी करार दिया और दस मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तब से ही पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य अभियुक्त जेल में हैं।
इधर, डीपी समेत अन्य अभियुक्तों की ओर से सीबीआइ कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जबकि दिवंगत पूर्व विधायक के बेटे नितीश भाटी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की है।
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