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अल्मोड़ा में किशोरी को भगाने वाला बदायूं से गिरफ्तार, किशोरी को परिजनों को सौंपा

किशोरी को बदायूं (उप्र) का युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। इधर पुलिस ने सर्विलांस के जरिये सुराग लगा आरोपित को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। किशोरी स्वजनों के सुपुर्द कर दी गई है। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 11:58 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 11:58 PM (IST)
अल्मोड़ा में किशोरी को भगाने वाला बदायूं से गिरफ्तार, किशोरी को परिजनों को सौंपा
किशोरी की सकुशल बरामदगी को टीम गठित की गई।

जागरण संवाददाता, दन्यां (अल्मोड़ा) : भनोली तहसील की किशोरी को बदायूं (उप्र) का युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। इधर पुलिस ने सर्विलांस के जरिये सुराग लगा आरोपित को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। किशोरी स्वजनों के सुपुर्द कर दी गई है। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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तहसील क्षेत्र में चलमोड़ीगाड़ा से कलौटा तक सड़क निर्माण चल रहा है। थानाध्यक्ष संतोष देवरानी के मुताबिक निर्माणाधीन रोड पर मशीन में काम करने वाला मलकीत पुत्र राजेंद्र सिंह ग्राम उगैती बदायूं ने गांव की किशोरी से जान पहचान बढ़ाई। फिर भरोसे में लेकर उसे बहला फुसला कर बदायूं भगा ले गया। नाबालिग लड़की के भाई ने बीती 30 जुलाई को दन्यां थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित के फरार होने की आशंका में मामला गोपनीय रखा गया। धरपकड़ व किशोरी की सकुशल बरामदगी को टीम गठित की गई। बीते रोज बदायूं में दबिश देकर मलकीत को दबोच लिया गया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

भुवन हत्याकांड में अभियुक्त को नहीं मिली जमानत

अल्मोड़ा : आरासल्पड़ के बहुचर्चित भुवन हत्याकांड में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने ठोस दलील दी कि अभियुक्ता को जमानत देने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।

मामला बीते अप्रैल का है। दन्यां क्षेत्र के भुवन जोशी की आरासल्पड़ गांव में पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। 29 अप्रैल को उसके भाई गोविंद जोशी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा के अनुसार भुवन के साथ एकराय होकर मारपीट किए जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। सिर पर गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी।

इधर हत्याभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र दीवान सिंह दुर्गा कॉलोनी भूरारानी (रुद्रपुर) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर की अदालत में जमानत अर्जी लगाई। बुधवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने वारदात को जघन्य अपराध करार देते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया। तर्क दिया कि रिहा होने पर अभियुक्त साक्ष्यों को प्रभावित कर फरार हो सकता है। इस पर सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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