अल्मोड़ा में मुर्दों के नाम मस्टरोल में लिखकर हड़पा सरकारी धन, हाई कोर्ट ने DM, SDO, SDM, BDO को भेजा नोटिस
Nainital High court हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा के जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एसडीएम भिकियासैंण स्याल्दे विकासखंड के खंड विकास अधिकारी सहित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : Nainital High court : हाई कोर्ट ने विकास कार्यों में घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम भिकियासैंण, स्याल्दे विकासखंड के खंड विकास अधिकारी सहित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए सात मार्च 2023 की तिथि नियत की है।
2014 से 2019 के बीच हुआ घपला
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी (Chief Justice Justice Vipin Sanghi) व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे (Justice RC Khulbe) की खंडपीठ में अल्मोड़ा के रुडोली निवासी बचे सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि उनकी ग्राम पंचायत में वर्ष 2014 से 2019 के बीच में 56 विकास योजनाएं स्वीकृत हुई और बजट जारी हुआ था। इन योजनाओं में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर लाखों रुपये का घपला किया है।
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शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
याचिका में कहा गया कि मस्टरोल में उन लोगों के नाम भरे गए, जिनकी मौत हो चुकी है। यहां तक कि शिक्षकों व गांव से पलायन कर बाहर कार्य करने वालों के नाम भरे गए। ग्राम विकास अधिकारी के पुष्टि करने के बाद ग्राम प्रधान को भुगतान भी कर दिया गया। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में इस घपले की जांच कराने व दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर सरकारी धन की वसूली का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।
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