बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर छह माह की सजा, दो लाख रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा
अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार यह मामला 2018 का है। मीरा मार्ग में मैसर्स अशोक कुमार अनिल कुमार नाम से परचून की दुकान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने 24 जनवरी 2018 को दुकान में लाइसेंस चेक किया था लेकिन दुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा सका था।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : बिना लाइसेंस परचून की दुकान चलाने पर एक व्यापारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडे ने छह माह की सजा और दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
खाद्य संरक्षा के अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार यह मामला 2018 का है। मीरा मार्ग में मैसर्स अशोक कुमार अनिल कुमार नाम से परचून की दुकान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने 24 जनवरी 2018 को दुकान में लाइसेंस चेक किया था, लेकिन दुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा सका था। इसके बाद उन्हें 14 दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया। अब उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 63 की 31 (1) के तहत कार्रवाई हुई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। 16 सितंबर पारित आदेश के तहत अशोक कुमार को बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर छह माह की सजा व दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।