फिंगरप्रिंट और रेटिना मिलान न होने से नहीं हो पा रही राशन कार्ड की e-KYC... ये है सॉल्यूशन
पांच लाख से अधिक वार्षिक आय वालों का राशन कार्ड नहीं बनेगा। नीचे खबर में पढ़िए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया, ट्रांसफर और ईकेवाईसी से संबंधित अपने सवालों के जवाब।
HighLights
पांच लाख से अधिक वार्षिक आय पर राशन कार्ड नहीं
हल्द्वानी में अभी सिर्फ पीले राशन कार्ड बन रहे हैं
राशन कार्ड केवल राशन हेतु, अन्य लाभों के लिए नहीं
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अगर परिवार की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा।
अभी जिले में सिर्फ राज्य खाद्य योजना का पीला राशन कार्ड बन रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सफेद और अंत्योदय योजना के गुलाबी कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह जानकारी बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में हुए प्रश्न पहर कार्यक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने दी।
वह जागरण के सुधि पाठकों के सवालों के जवाब दे रहे थे। कार्यक्रम में सर्वाधिक सवाल राशन कार्ड रद्द होने या ट्रांसफर के दौरान नाम कटने के आए। इसके जवाब में जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स भरने वालों के नाम पिछले वर्ष ही काट दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि राशन कार्ड सिर्फ राशन के लिए है, इसका पहचान या अन्य किसी भी लाभ में इस्तेमाल नहीं होता है।

जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन
नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं
कई पाठकों ने नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूछी। उन्होंने बताया कि जिन परिवार की सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है, वे तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा लें। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड की प्रति, अगर नवजात बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, महिला मुखिया की फोटो और उनके बैंक खाते की पासबुक की प्रति, पैन या वोटर आइडी कार्ड की प्रति, बिजली बिल या गैस कनेक्शन के बिल की प्रति के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आनलाइन पोर्टल uk.smartpds.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना का मिलान नहीं होने से ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है।- दर्शन सिंह, तल्ला किशनपुर
उत्तर: आप किसी को अपने राशन कार्ड का नामिनी बना लीजिए। इससे आपको कुछ समय तक राशन मिलता रहेगा, लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है। आप आधार सेंटर पर जाकर अपने बायोमीट्रिक को अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपका ईकेवाईसी हो जाएगा।
प्रश्न: मेरी चाची का राशन कार्ड से नाम कट गया है। पहले दिल्ली में भी राशन कार्ड बना था, लेकिन दोबारा गांव में नहीं बन पा रहा है। - अनिल फुलारा, ओखलकांडा
उत्तर: आप पहले दिल्ली में जहां राशन कार्ड बना था, वहां से उनका नाम हटवा लीजिए। डुप्लीकेसी के चलते पूर्व में राशन कार्ड से नाम कटे थे। जब वहां से नाम हट जाएगा तो उसके बाद आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न: मुझे अपना राशन कार्ड दूसरी दुकान में ट्रांसफर करवाना है। इसकी क्या प्रक्रिया है। - आन सिंह, पनचक्की
उत्तर: आप कार्ड ट्रांसफर क्यों करवाना चाहते हैं, इसकी वजह लिखते हुए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन दे दीजिए। आपका कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा।
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प्रश्न: पहले मेरे पास सफेद राशन कार्ड था, लेकिन नाम ट्रांसफर के दौरान नाम कट गया। लेकिन अब पीला कार्ड बना है, उस पर भी राशन मिलना शुरू नहीं हुआ है। - आनंद सिंह, बिठौरिया
उत्तर: जिले में सफेद और गुलाबी राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। अभी वेटिंग चल रही है। अगर आप सफेद राशन कार्ड के हकदार हैं तो जब कोई सफेद राशन कार्ड ट्रांसफर होगा या रद्द होगा तो उसकी जगह आपके पीले कार्ड को सफेद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड बनने के दो महीने बाद से राशन मिलना शुरू होता है।
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