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दहेज के लिए पत्नी को घर से मारपीटकर घर से निकालने वाले पति की जमानत खारिज

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी जिला जज विनोद कुमार की कोर्ट ने आरापित पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पति पर पत्नी को दस लाख रुपए दहेज में नहीं देने पर घर से निकालने और अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने देने पर मारपीट करने का आरोप है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 03:58 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 03:58 PM (IST)
दहेज के लिए पत्नी को घर से मारपीटकर घर से निकालने वाले पति की जमानत खारिज
दहेज के लिए पत्नी को घर से मारपीटकर घर से निकालने वाले पति की जमानत खारिज

नैनीताल, जेएनएन : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व प्रभारी जिला जज विनोद कुमार की कोर्ट ने आरापित पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पति पर पत्नी को दस लाख रुपए दहेज में नहीं देने पर घर से निकालने और अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने देने पर मारपीट करने का आरोप है।

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मंगलवार को भवानीगंज रामनगर निवासी मनिंदर सिंह पुत्र गुरुबख़्स सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन के अनुसार 2014 में मनिंदर की वादिनी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दो बेटियां हुईं। आरोप है कि मनिंदर आए दिन शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। मायके में बात करने पर मोबाइल तोड़ देता था। बेटी पैदा होने के बाद वह अप्राकृतिक संबंध बनाने से इनकार करने पर मारपीट करने लगा।

28 अगस्त को मनिंदर ने दहेज में दस लाख नहीं देने पर पत्नी को घर से निकाल दिया। उसकी तहरीर पर पुलिस ने मनिंदर के खिलाफ 323, 404, 377, 498 a व दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। मंगलवार को जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित आपराधिक प्रवृत्ति का है।

19 मार्च 2016 को उसने पत्नी के साथ मारपीट नहीं करने व शारिरिक संबंध नहीं बनाने के समझौते पत्र और हस्ताक्षर किए थे मगर इसके बाद भी वह मारपीट करता रहा। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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