पत्नी की हत्या में पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद अभियुक्त को दोषमुक्त करार NAINITAL NEWS
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है।
नैनीताल, जेएनएन : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा।
बेतालघाट के अमतोली निवासी शेखर चंद्र ने राजस्व पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन हीरा देवी की शादी 20 साल पहले लछीराम पुत्र मोतीराम निवासी कांडा पट्टी मल्ली सेठी बेतालघाट से हुआ था। उसके पांच बच्चे हैं। सात जुलाई 2017 को उसकी बहन ससुराल से गुम हो गई। आरोप लगाया कि हीरा को उसके पति ने ही गायब किया है। वह मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देता था। करीब 13 दिन बाद हीरा देवी का शव जंगल में मिला। राजस्व पुलिस ने इस मामले में दो नवंबर को गुमशुदगी का केस दर्ज किया, जबकि लाश मिलने के बाद हत्या की धारा में केस दर्ज किया। राजस्व पुलिस ने लछीराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गिरीश खोलिया ने बहस करते हुए कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने लछीराम को पत्नी की हत्या में दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट के फैसले के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया।
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