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ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक खोलने के मामले में सुनवार्इ पूरी

बागेश्वर में ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक खोलने के मामले में सुनवार्इ पूरी हो गर्इ है। हार्इकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर ब्लड बैंक संचालित करने के आदेश दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 11 Dec 2017 03:35 PM (IST)Updated: Mon, 11 Dec 2017 10:51 PM (IST)
ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक खोलने के मामले में सुनवार्इ पूरी
ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक खोलने के मामले में सुनवार्इ पूरी

नैनीताल, [जेएनएन]: बागेश्वर में ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक खोलने के मामले में हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 

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राज्य सरकार ने ट्रामा सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती किए जाने और केंद्र सरकार द्वारा आठ दिसंबर को ब्लड बैंक हेतु लाइसेंस जारी किए जाने की जानकारी कोर्ट को दी। राज्य सरकार द्वारा तत्परता दिखाए जाने पर कोर्ट ने खुशी जताई। साथ ही दो सप्ताह के भीतर ब्लड बैंक को संचालित किए जाने के आदेश दिए हैं।

बागेश्वर ट्रॉमा सेंटर व ब्लड बैंक में तैनात स्पेशलिस्ट चिकित्सक व अन्य स्टाफ को बिना न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण किये स्थानातंरण न किये जाने के भी आदेश जारी किए हैं। साथ ही राज्य सरकार को अन्य विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। 

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