केदारनाथ हेली सेवा मामले में अगली सुनवार्इ एक मर्इ को
केदारनाथ हेलीसेवा मामले में सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार को यात्री किराया सूची पेश करने का आदेश दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: केदारनाथ में हेलीसेवा के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को हलफनामे के साथ यात्री किराया सूची पेश करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई पहली मई को नियत की गई है।
देहरादून निवासी व त्रियुगीनारायण में नारायणधाम हेलीपैड संचालक राजीव धर ने सरकार की ओर से केदारनाथ के लिए हेली सेवा के आमंत्रित टेंडर को चुनौती दी हुई है। याची ने टेंडर को निरस्त कर नए सिरे से टेंडर जारी करने का आग्रह किया। इस बीच,18 अप्रैल को सरकार ने टेंडर निरस्त कर नया टेंडर जारी कर दिया। धर ने इसे भी चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि केदारनाथ क्षेत्र में 14 कंपनियां हेली सेवा का संचालन करती हैं। मगर, सरकार ने टेंडर की शर्तों में ऐसे बदलाव कर दिए हैं, जिससे सरकार की चहेती नौ कंपनियां ही क्वालीफाई कर सकें। याची के अनुसार मंदाकिनी घाटी क्षेत्र के त्रियुगीनारायण के पांच हेलीपैड का टेंडर में उल्लेख तक नहीं किया गया। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को शपथ पत्र के साथ यात्री किराया सूची कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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