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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब

अवैध खनन और स्टोन क्रशर के मामले में हार्इकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 07:18 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 12:29 AM (IST)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अवैध तरीके से खनन करने और स्टोन क्रशर लगाने के एक मामले में सुनवार्इ की। सुनवार्इ के बाद कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। 

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मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी डॉक्टर विजय वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गंगा नदी में खनन कार्य और स्टोन क्रेशर अवैध तरीके से लगाए जा रहे हैं। जिसमें पूर्व में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला अधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार को 16 दिसंबर 2016 को आदेश दिया था कि वो एसआइटी गठित करें।

मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ और न्यायधीश वीके बिष्ट की खंडपीठ ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से चार हफ्त में जवाब पेश करने को कहा है।

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