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निकाय चुनाव के लिए बुधवार तक नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक

हार्इकोर्ट ने कोटद्वार नगर निकाय विस्तार से संबंधित एक याचिका पर सुनवार्इ करते हुए बुधवार तक निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगा दी है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 23 Apr 2018 08:13 PM (IST)Updated: Tue, 24 Apr 2018 05:06 PM (IST)
निकाय चुनाव के लिए बुधवार तक नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक
निकाय चुनाव के लिए बुधवार तक नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने कोटद्वार नगर निकाय का विस्तार कर उसमें 35 ग्राम पंचायतों को शामिल करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के बुधवार तक निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगा दी है। 

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कोटद्वार के मवाकोट क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों ने याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट के निर्देश पर डीएम व सरकार द्वारा उनकी आपत्तियां निस्तारित कर पांच अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी, जो गलत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान में साफ प्रावधान है कि इस प्रकार की सभी आपत्तियां राज्यपाल द्वारा निस्तारित की जानी चाहिए, ना कि सरकार द्वारा। 

इधर तिलवाड़ा, गीढ़भुतेर व डोइवाला के मारखम गांव को पालिका व नगरपंचायत में शामिल करने के विरोध संबंधी याचिका पर भी सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को बुधवार तक कोई नोटिफिकेशन जारी नही करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई भी बुधवार को ही होगी।

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