Move to Jagran APP

दून वैली में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को तलब किया nainital news

दून वैली में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में जिलाधिकारी देहरादून की ओर से हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम को तलब किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 05:23 PM (IST)Updated: Wed, 18 Mar 2020 05:23 PM (IST)
दून वैली में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को तलब किया nainital news
दून वैली में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में हाईकोर्ट ने डीएम को तलब किया nainital news

नैनीताल, जेएनएन : दून वैली में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में जिलाधिकारी देहरादून की ओर से  हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए है। इसके साथ ही यह बताने का निर्देश दिया कि देहरादून में कोई बूचड़खाना संचालित नहीं होने पर लाइव स्टॉक का ट्रक लोड क्यों हो रहा है।

loksabha election banner

जिलाधिकारी ने अपने शपथपत्र में यह भी कहा है कि देहरादून के भंडारी बाग में नगर निगम द्वारा संचालित स्लाटर हाउस को भी अग्रिम आदशों तक बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में  सुनवाई के दौरान  अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि कोई भी स्थान जहां दस या उससे अधिक पशुओं का वध किया जा रहा है, वह स्थान नियमानुसार वध है।  डीएम केवल सरकारी बूचड़खाने बंद करके हाई कोर्ट के आदेश के पालन से खुद को अनुपस्थित नहीं कर सकते हैं। सभी निजी दुकानें जो दस पशुओं या अधिक का वध कर रही हैं, वे भी बूचड़खाने हैं जिन्हें बंद किया जाना चाहिए। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, देहरादून में कोई कानूनी रूप से वैध नहीं है।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी वरुण सोबती ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस बन्द करने व खुले में पशु वध करने पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नही किया जा रहा है और अवैध रूप से स्लाटर हाउस चलने के साथ ही खुले में पशुओं का वध किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : कोरोना की वजह से उत्‍तराखंड हाईकोर्ट परिसर के छह गेट पहली बार बंद

यह भी पढ़ें : प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूलों के विलय के पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.