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कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह घाेटला मामले में याचिकाकर्ता से मांगा प्रतिशपथपत्र

हाइकोर्ट उत्तराखंड ने कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह के दौरान किए गए घपले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में प्रतिपथपत्र पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 05:47 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 05:47 PM (IST)
कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह घाेटला मामले में याचिकाकर्ता से मांगा प्रतिशपथपत्र
कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह में हुए घोटाला मामले में हुई सुनवाई ।

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह के दौरान किए गए घपले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में प्रतिपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।

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नैनीताल निवासी गोपाल सिंह बिष्ठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुमायूं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सरकारी धन दुरप्रयोग किया गया। समारोह में 12 सौ लोगों के भोजन की व्यवस्था करने का टेंडर दिया गया था लेकिन बिल 16 लाख का दिया गया, वहीं काफी मशीन का 84 हजार का बिल दिया गया और पूरी व रुमाली रोटी का 90 हजार का बिल दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि जहां सात लाख 57 हजार का बिल देना था वहीं उसे 15 लाख 34 हजार रुपया दिखाया गया। जनहित याचिका में पूरे प्रकरण की जाँच किसी स्वतन्त्र एजेंसी से कराने की मांग की है।


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