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पैक्स मामले में हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हार्इकोर्ट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्यकाल खत्म होने संबंधी याचिका पर सुनवार्इ करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 03 Apr 2018 02:14 PM (IST)Updated: Tue, 03 Apr 2018 03:32 PM (IST)
पैक्स मामले में हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
पैक्स मामले में हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसको लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हार्इकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई 11 अप्रैल नियत कर दी। 

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सदस्य साधन समिति भीमताल ‌जिला नै‌नीताल निवासी सुरेंद्र सिंह परिहार ने याचिका दायर कर कहा था कि पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। लेकिन अभीतक चुनाव की अधिसूचना रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी की ओर से जारी नहीं की गई है। चुनाव कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में अध्यक्ष व स‌दस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव का टलना तय है। सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त कर सहकारी समिति पर अपना कब्जा जमाने व उपविधियों में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है। 

याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 243 जैड के अनुसार निर्वाचित बोर्ड को अपना चार्ज दे सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई 11 अप्रैल नियत की। 

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