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आइएसबीटी निर्माण पर हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार के आइएसबीटी बस अड्डे के निर्माण को लेकर तीन हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 04:16 PM (IST)Updated: Thu, 22 Feb 2018 10:43 AM (IST)
आइएसबीटी निर्माण पर हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब
आइएसबीटी निर्माण पर हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में अंतरराज्यीय बस अड्डे के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को जनहित से जुड़ा तो माना अलबत्ता याचिकाकर्ता की इस मांग को नहीं माना कि सरकार की ओर से बस अड्डा शिफ्ट करने की कार्रवाई पर रोक के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाए।

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गौलापार हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि गौलापार में तय स्थान पर ही बस अड्डा बनाया जाए। याचिका में बताया गया जमीन का प्रस्ताव पास होने के दौरान डीएम, डीएफओ व आरटीओ ने भी प्रमाणित रिपोर्ट दी कि बस अड्डे के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस भूमि को बस स्टेशन के लिए हस्तांतरित किया गया। अब तक इस पूरी कार्रवाई में तीन करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि बस अड्डे को शिफ्ट किया जाएगा, जिसका कोई आधार नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आइएसबीटी शिफ्ट करने का फैसला कैबिनेट ने लिया था और कैबिनेट ने सभी कार्रवाई जनभावना के अनुसार की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।

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