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हार्इकोर्ट ने मांगा केंद्र, राज्य और यूजीसी के साथ एनसीटीई से मांगा जवाब

हार्इकोर्ट ने जीबी पंत विवि की शैक्षणिक नियमावली-31 को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य और यूजीसी के साथ एनसीटीई से भी जवाब तलब किया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 14 Mar 2018 07:47 PM (IST)Updated: Fri, 16 Mar 2018 10:04 AM (IST)
हार्इकोर्ट ने मांगा केंद्र, राज्य और यूजीसी के साथ एनसीटीई से मांगा जवाब
हार्इकोर्ट ने मांगा केंद्र, राज्य और यूजीसी के साथ एनसीटीई से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि पंतनगर की शैक्षणिक नियमावली-31 को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी है। साथ ही साफ किया है कि उसका चयन याचिका के फैसले के अधीन रहेगा। कोर्ट ने पंतनगर विवि, विवि अनुदान आयोग, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, केंद्र व राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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रुड़की निवासी डॉ. सौरभ कुमार यादव ने याचिका दायर कर पंतनगर विवि की शैक्षणिक नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में 60 फीसद अंक अर्जित करने पर प्रथम श्रेणी प्रदान करता है। याची के अनुसार उसने आइआइटी रुड़की से 70 फीसद अंकों के साथ एमटेक उत्तीर्ण किया, जबकि पीएचडी भी इसी संस्थान से की। 2009 में जीबी पंत विवि से बीटेक में 64.61 फीसद अंक अर्जित किए। पर द्वितीय श्रेणी की डिग्री प्रदान की। इस वजह से याचिकाकर्ता एनआइटी श्रीनगर गढ़वाल में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार में शामिल नहीं हो पा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को राहत देते हुए साक्षात्कार में शामिल करने का अंतरिम आदेश पारित किया है।

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