निकाय चुनाव को लेकर हार्इ कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निकायों को अपग्रेड करने और परिसीमन की अधिसूचना संबंधी फैसले को सही ठहराते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है।
नैनीताल, [नैनीताल]: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर छाया कुहासा छंट गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से निकायों के परिसीमन व सीमा विस्तार को लेकर जारी अधिसूचना को निरस्त करने संबंधी एकलपीठ का आदेश निरस्त कर दिया है। खंडपीठ ने सरकार के निकायों को अपगेे्रड व उनके परिसीमन को लेकर की गई कवायद को सही ठहराया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
हल्द्वानी, पिथौरागढ़ के दौला, खटीमा, टनकपुर, डोइवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, भवाली, भीमताल, कोटद्वार, ऋषिकेश समेत 17 निकायों के सीमा विस्तार की अधिसूचना को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सीमा विस्तार से संबंधित जारी अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी होनी चाहिए थी। लेकिन, इसे शहरी विकास सचिव द्वारा जारी किया गया था। जो संविधान का उल्लंघन है। पिछले दिनों एकलपीठ ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार की परिसीमन संंबधी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इस पर राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
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