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33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन समेत अन्य लाभ देने का आदेश

सिंचार्इ विभाग के तैतीस वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन समेत अन्य लाभ देने के हार्इकोर्ट ने आदेश दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 11 May 2018 07:29 PM (IST)Updated: Sat, 12 May 2018 05:04 PM (IST)
33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन समेत अन्य लाभ देने का आदेश
33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन समेत अन्य लाभ देने का आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के 33 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन एवं समस्त लाभ देने का आदेश दिया है।

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शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ में सिंचाई विभाग के गोपाल सिंह रावत व 32 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 1979 से 1997 तक वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में काम किया। 2009 में सरकार द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया, लेकिन सरकार उन्हें पुरानी के बजाय नई पेंशन योजना का लाभ दे रही है, जो नियम विरुद्ध है।

सरकार का कहना है कि इन कर्मियों का नियमितीकरण 2009 में हुआ है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ललित बेलवाल ने सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 1979 से 1997 के बीच हुई, इसलिए इन्हें नई पेंशन योजना-2005 के बजाय पुरानी पेंशन व अन्य समस्त लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए पुरानी पेंशन योजना समेत ब्याज सहित अन्य लाभ देने के आदेश पारित किए। ये कर्मचारी देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के हैं।

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