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हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के दिए निर्देश nainital news

हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश पारित किया है। कोर्ट के फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 05:43 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 05:43 PM (IST)
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के दिए निर्देश nainital news
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के दिए निर्देश nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देने के आदेश पारित किया है। कोर्ट के फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठा रहा था।

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पिथौरागढ़ निवासी दिनेश जोशी, त्रिभुवन कोहली समेत अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह पूर्व में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे। 2006 में उनकी सेवाएं विद्यालयी शिक्षा परिषद को हस्तांरित की गई मगर सरकार द्वारा उनको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को जोड़कर एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का इसका लाभ देती रही है मगर सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद को स्थानीय निकाय मानते हुए उनकी सेवाओं को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने सरकार को  चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में की गई सेवाओं को जोड़ते हुए एसीपी का लाभ देने के आदेश पारित किए। कोर्ट के आदेश से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, अनुसेवकों व लिपिक वर्गीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।


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