अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बड़ी राहत, अवमानना नोटिस वापस
हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश ना मानने पर अवमानना में फंसे सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को कोर्ट वापस ले लिया है।
नैनीताल, जेएनएन। हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश ना मानने पर अवमानना में फंसे सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को कोर्ट वापस ले लिया है।
हाईकोर्ट की एकलपीठ में आज अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश पेश हुए । उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि जो भी आदेश पूर्व में दिया था उसका पालन कर दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी क्यों हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में खण्ड़पीठ ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने के साथ उसका सर्विस ब्रेक ना करने के आदेश जारी किया था । कोर्ट ने इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश भी जारी किया था मगर कोर्ट के इस आदेश का पालन ना होने पर अंकित तिवाड़ी व अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की थी ।जिसमें पिछले दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपरमुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा ओम प्रकाश को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया था। अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट से क्षमा भी मांगी।
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