जेपीपी इंटर कॉलेज प्रकरण, सीबीआइ जांच पर हार्इकोर्ट की रोक
जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज रामनगर में हुई नियुक्तियों में धांधली केे मामले में हार्इकोर्ट ने सीबीआइ जांच पर रोक लगा दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज रामनगर में हुई नियुक्तियों में धांधली की सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश पारित किए थे।
एकलपीठ के आदेश को प्रधानाचार्य हरिप्रिया सती, प्रबंधक शरद जिंदल द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। पूर्व में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता समेत प्रिंसपल, मैनेजर व विशेषज्ञ कोर्ट में पेश हुए थे। रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि कॉलेज में नौ पदों के लिए 23 मई 2014 को विज्ञप्ति जारी की गई। पांच सितंबर 2016 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार लिपिक पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना जरूरी था। मगर जिस अभ्यर्थी नेहा शर्मा का चयन किया गया, उसके पास कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाण पत्र नहीं था। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
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