हाईकोर्ट पहुंचा एम्स में उपचार शुल्क बढ़ोतरी का मामला
हार्इकोर्ट ने शुल्क बढ़ोत्तरी के मामले में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान(एम्स) ऋषिकेश से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान(एम्स) ऋषिकेश में मरीजों के उपचार में बढ़े दाम कम करने के बाद पीड़ितों को रकम नहीं लौटाने के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, वाराणसी निवासी प्रवीण कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि एम्स में उपचार के बढ़े दाम कम करने की मांग को लेकर उनके द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया था। एम्स प्रशासन द्वारा बढ़े हुए दाम कम कर दिए गए थे, मगर तीन से पांच नवंबर के मध्य बढ़ी रकम पीड़ितों को नही लौटाई गई।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। साथ ही अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गर्ई है।
यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करने के दिए आदेश
यह भी पढ़ें: पर्वतीय मार्गों पर हो रही ओवरलोडिंग पर हार्इकोर्ट सख्त, पाबंदी